नैनीताल, फरवरी 2 -- नैनीताल, संवाददाता। नैनीताल की अदालत ने महिला सुरक्षा के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए युवती से छेड़छाड़ के दोषी डंपर चालक को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 19 फरवरी 2024 का है, जब तल्ला रामगढ़ निवासी एक युवती आधार कार्ड अपडेट कराकर घर लौट रही थी। इसी दौरान भटेलिया निवासी डंपर चालक चंदन सिंह डंगवाल ने खुद को परिचित बताकर युवती को लिफ्ट देने के बहाने डंपर में बैठा लिया। वाहन में बैठते ही आरोपी ने युवती के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दीं और विरोध करने पर उसे चलते डंपर से सड़क पर धक्का देकर फरार हो गया। घायल युवती की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को नशे की हालत में गिरफ्तार किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि रंजन की अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी करार देते...