बुलंदशहर, फरवरी 24 -- वर्ष 2018 में कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र में रामपुर की युवती को शादी का झांसा देकर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के मामले में दो भाइयों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी-2 वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने सात साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा एवं ईशान चौधरी ने बताया कि वर्ष 2018 में रामपुर के रूद्रपुर क्षेत्र की युवती ने सिकंदराबाद कोतवाली में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि गौतमबुद्धनगर के थाना दनकौर के गांव अस्तौली निवासी हरेंद्र से उसकी मोबाइल के माध्यम से मुलाकात हुई थी। आरोपी हरेंद्र ने कई बार उसके घर पहुंचकर शादी करने का झांसा दिया और करीब दो साल पहले उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ सिकदंराबाद ले आया। यहां गा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.