नोएडा, अगस्त 18 -- ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने युवती की हत्या के मामले के आरोपी की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। युवती आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 नवंबर 2024 की रात को आरोपी ने युवती की गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद आरोपी मोबाइल बंद कर फरार हो गया था। नोएडा थाना सेक्टर-113 में आरोपी सूर्यकांत शाक्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि आरोपी पर गंभीर अपराध का आरोप है। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

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