गोपालगंज, जुलाई 22 -- अब सजा की बिन्दू पर 28 जुलाई को होगी सुनवाई एडीजे 9 राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने किया दोषी करार गोपालगंज, विधि संवाददाता । एडीजे नौ राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने युवती की हत्या में उसके पिता और चाचा को दोषी करार दिया है। अभियोजन पक्ष से एपीपी प्रेम कुमार वर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता युधिष्ठिर मिश्रा की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नगर थाने के कोटवा गांव की मृत युवती के पिता इनरदेव राम व चाचा अमरदेव राम को दोषी करार दिया। उनकी सजा के बिन्दू पर आगामी 28 जुलाई को सुनवाई होगी। बताया जाता है कि युवती कहीं और शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके परिजन उसकी शादी अपने मन से कहीं और करना चाहते थे। इसी मामले को लेकर युवती के पिता इनरदेव राम , चाचा अमरदेव राम एवं रामाज्ञा राम ने 6 मार्च 2022 को पसूली से गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी और...