बुलंदशहर, मई 5 -- बुलंदशहर। अपर जिला सत्र एवं न्यायधीश तृतीय शिवानंद के न्यायालय ने डिबाई क्षेत्र में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि जनवरी 2022 को डिबाई कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्टिंग पुलिस चौकी दौलतपुर पर तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि 26 जनवरी 2022 को एक युवक उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए युवती को बरामद कर लिया।पीड़िता ने आरोपी द्वारा दुष्कर्म किए जाने की जानकारी दी। पुलिस ने जांच कर निवासी संजीव कुमार उर्फ संजू इंदौर खेड़ा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अपर जिला सत्...