अलीगढ़, दिसम्बर 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 16 साल पहले युवक पर चाकू से हमले के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने दो लोगों को सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ में 40-40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत रकम पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। सिविल लाइन थाने में दिनेश चंद शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि तीन सितंबर 2009 को रात नौ बजे वह अपने बेटे पंकज के साथ बाजार से लौट रहे थे। विष्णुपुरी चौराहे पर चीला की दुकान के सामने सुदामापुरी निवासी निखिल भारद्वाज, नई बस्ती क्वार्सी निवासी इंतजार, एक बाल अपचारी व अन्य गालीगलौज करने लगे। पंकज ने विरोध किया तो मुल्जिमों ने चाकू से प्रहार कर दिया। इसमें पंकज को गंभीर चोट आईं। पुलिस ने निखिल, इंतजार व बाल अपचारी के खिलाफ म...
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