बागपत, फरवरी 6 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने बड़ौत में युवक को गोली मारने के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। बड़ौत निवासी कृष्णपाल ने 30 नवंबर 2025 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 29 नवंबर की रात में वह अपनी पत्नी प्रियंका, बेटे शिवम के साथ शगुन फार्म हाऊस में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। उसका बेटा पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने गया, तो बिनौली बस स्टैंड पर पार्थ, आशु, शिवम उर्फ शिब्बू और यश ने अपनी बाइक आगे लगा दी। बाइक हटाने के लिए कहने पर उनमें कहासुनी हो गई। इसी विवाद में चारों युवकों ने मारपीट करते हुए शिवम के पेट में गोली मार दी। घायल शिवम का दिल्ली जीटीबी में उपचार कराया गया। इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्त...
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