एटा, फरवरी 2 -- होली मिलकर लौटते समय युवक पर गोली मारकर घायल करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। थाना अवागढ़ के गांव भैंसना निवासी देवेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 17 मार्च 2014 को भाई दुलीचन्द्र पड़ोस में होली मिलन में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचे थे वही पर आरोपी श्यामपाल पुत्र चिरौंजी लाल निवासी भैंसना अवागढ़ सहित अन्य आरोपियों ने मिलकर फायरिंग शुरु कर दी थी। पेट में गोली लगने से भाई दुलीचन्द्र घायल हो गए थे। आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलील पेश की। दलील सुनने के बाद अपर जिला जज...