सुल्तानपुर, नवम्बर 3 -- सुलतानपुर। लंभुआ थाना क्षेत्र के बधूपुर बाजार में कौशलेन्द्र पर धारदार हथियार से हमला करने के मामले में आरोपी सौरभ व बिजेंद्र यादव ने वकील सन्तोष पाण्डेय के जरिए न्यायालय में सरेंडर कर दिया। न्यायधीश राकेश पांडेय ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अधिवक्ता के अनुसार 11 अप्रैल 2025 को शेषनपुर निवासी कौशलेन्द्र ने लाठी-डंडे और धारदार हथियार से हमला कर घायल करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

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