मुजफ्फर नगर, फरवरी 7 -- मुजफ्फरनगर। बहन पर पानी डालने को लेकर हुए विवाद में युवक की अपहरण कर हत्या के मामले में कोर्ट ने मौसेरे भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि का 50 प्रतिशत वादी को कोर्ट ने देने के आदेश दिए हैं। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि ककरौली निवासी साबू ने वर्ष 2011 में शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उसका बेटा अरशद 28 अगस्त 2011 को शहर में ईद के लिए सामान खरीदने गया था, लेकिन देर होने के कारण वह अपनी मौसी वहीदन निवासी नई आबादी खालापार के घर रुक गया। उसने फोन कर बताया कि वह अगले दिन आ जाएगा, लेकिन वह घर वापस नहीं लौटा। पूछताछ के बाद पता चला कि वहीदन की बेटी मुसइयदा पर मजाक में पानी डालने को लेकर उसका मुसइयदा के पति...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.