बांदा, फरवरी 9 -- बांदा, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी गगन कुमार भारती की अदालत ने सोमवार को दलित युवक की चाकू से गोदकर हत्या करने के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 42-42 हजार का जुर्माना किया है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक डॉ.महेंद्र द्विवेदी ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के तरखरी गांव निवासी देशराज पुत्र शंभू ने 26 अक्टूबर 2004 को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कहा कि उसके चचेरे भाई पप्पू पुत्र रामकिशोर और दयासागर पुत्र रामकिशोर गांव के राजाबाबू के दरवाजे में सीडी देख रहे थे। वहीं पर सुनील पुत्र शिवमंगल और पड़ोस के लोग भी थे। शाम लगभग साढ़े छह बजे राजाबाबू के दरवाजे पर ग्राम पहाड़पुर के देशराज पुत्र महावीर व लाल बाबू लोध भी आ गए। उसके चचेरे भाई पप्पू ...