सासाराम, जुलाई 22 -- सासाराम। करगहर थाना क्षेत्र के बभनी गांव में साढ़े तीन साल पहले प्रमोद कुमार सिंह की हुई हत्या के मामले में जिला जज चार अनिल कुमार की अदालत ने दो अभियुक्तों के सजा के बिन्दु पर मंगलवार को सुनवाई की। मामले में अदालत ने दोषसिद्ध अभियुक्तों शिवसागर थाना क्षेत्र के गडुरा निवासी नीरज कुमार और करगहर थाना क्षेत्र के बभनी निवासी रितेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों अभियुक्तों पर कोर्ट ने 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर अभियुक्तों को छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले की प्राथमिकी मृत युवक के पिता शिवसागर थाना क्षेत्र के गडुरा निवासी भुवनेश्वर सिंह ने करगहर थाने में दर्ज कराई थी। फर्दबयान में भुवनेश्वर का कहना था कि 18 जनवरी 2022 को मेरा लड़का प्रमोद कु...
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