बांदा, दिसम्बर 18 -- बांदा। संवाददाता चार साल पहले बंद कमरे में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या करने वाले भाई-बहन समेत चार दोषियों को गुरुवार को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश ईसीएक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश छोटे लाल की अदालत ने सजा के साथ-साथ सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित व राम कुमार सिंह ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ नई बस्ती निवासी जय सिंह यादव ने 15 नवंबर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके भाई राम सिंह का एक मकान भूरागढ़ में बाईपास स्थित पेट्रोल टंकी के सामने नई बस्ती में है। राम सिंह गांव में ही रहता था और भूरागढ़ आता-जाता था। 15 नवंबर 2021 को सुबह करीब आठ बजे गांव के ही राजू यादव और भरत सिंह के साथ वह गांव से आया था। शाम चार बजे ...