कुशीनगर, फरवरी 22 -- पडरौना, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कुशीनगर आनंद प्रकाश तृतीय ने डेढ साल पूर्व हुए एक युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे सश्रम उम्र कैद के साथ 1.50 लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कुशीनगर आनंद प्रकाश तृतीय की अदालत के विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी एक्ट महेंद्र प्रताप गोविंद राय के मुताबिक मृतक की पत्नी संगीता देवी ने पिछले 19 जुलाई 2024 को पटहेरवा थाने में तहरीर सौंप बताया था कि पति अमिताभ आनंद उम्र 35 वर्ष को पिछले 18 जुलाई 2024 की सुबह नौ बजे घर से बाइक से लेकर आरोपी कृष्ण कुमार सिंह व उसके पिता शंभू सिंह निवासी पगरा पड़री थाना पटहेरवा पहुंचे और पति को लेकर पूरा दिन घुमाते रहे। शाम को पांच बजे गांव के लोगों ने बताया कि खेत में पति की लाश पड़ी है।...