नई दिल्ली, दिसम्बर 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। अदालत ने चार साल पहले कीर्ति नगर में एक सार्वजनिक शौचालय के पास झगड़े के बाद एक युवक हत्या के मामले में तीन लोगों को दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि मामले में पेश गवाहों की गवाही अडिग और विश्वसनीय है। इसे चिकित्सकीय और फॉरेंसिक साक्ष्यों से भी समर्थन मिला है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश निपुण अवस्थी की अदालत ने मोहम्मद सलाम, साहिल और समीर को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला सफलतापूर्वक सिद्ध किया और बचाव पक्ष कोई भी उचित संदेह उत्पन्न करने में विफल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, तीन मई 2021 को कीर्ति नगर में मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने देवा पर चाकू से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल देवा को अस्पताल ले ज...