आगरा, अगस्त 8 -- युवक की गला दबाकर सिर पर ईंट से प्रहार कर हत्या के मामले में छह साल बाद फैसला आ गया है। अदालत ने शिक्षक समेत दो को दोषी पाया है। जिला जज संजय कुमार मलिक ने शिक्षक रघुवीर एवं सतेंद्र निवासी मंसुखपुरा को आजीवन कारावास एवं चालीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौजदारी) राधाकृष्ण गुप्ता एवं एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने वादी, विवेचक, प्रत्यक्षदर्शी समेत आठ गवाह पेश किए। साथ ही तर्क दिए कि आरोपियों का अपराध गंभीर है। कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वादी रामनजर निवासी ग्राम टिकेतपुरा ने थाना मंसुखपुरा पर तहरीर देकर कथन किया कि 16 जुलाई 2019 को उसका 22 वर्षीय पुत्र राहुल ग्राम टिकेतपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत महिला रसोइया रूपो देवी के बुलाने पर गया था। विद्यालय में तैनात शिक्षक रघुवीर उसकी तनख...
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