रुद्रपुर, फरवरी 3 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2019 में रुद्रपुर के ग्राम धर्मपुर क्षेत्र में रुपये के लेनदेन के चलते युवक की हत्या करने के आरोपी को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल सिंह ने बताया कि 30 सितंबर 2019 को ग्राम धर्मपुर थाना रुद्रपुर निवासी रानी देवी पत्नी खेमकरन ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके बेटे मिथुन को गांव के ही रहने वाले पवन कुमार पुत्र किशन पाल शर्मा से रुपये लेने थे। 28 सितंबर 2019 की रात उनके बेटे ने पवन से रकम देने की मांग की। इससे नाराज होकर पवन ने बेटे से मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर आसपास मौजूद धर्मपाल, पुनीत, दीपक और रवि मौके पर पहुंचे और बीचबचाव कर बेटे ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.