बागपत, जनवरी 21 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने कब्रिस्तान के बाहर नफीस की ईंटों से पीट-पीटकर हत्या करने के आरोपी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। शहर के यमुना मार्ग पर बिजलीघर के पीछे रहने वाले अरमान ने गत 12 नवंबर 2025 को बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि उसके पिता नफीस अपनी मां की मौत होने पर कब्रिस्तान में आए थे। तभी पांडव मार्ग पर कब्रिस्तान के बाहर ईंटों से पीट-पीटकर उसके पिता नफीस की हत्या कर दी गई थी। नफीस कई साल से सहारनपुर में रहकर नर्सरी में काम कर रहा था। तहरीर मिलने पर पुलिस ने शौकीन, उसके बेटे मोहसिन, यामीन, मुस्तकीम, रहीसु, शमीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जिसके बाद पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल म...
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