मथुरा, सितम्बर 19 -- युवक की हत्या करने वाले को एडीजे तृतीय ब्रम्हतेज चतुर्वेदी की अदालत ने आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक शासकीय अधिक्ता मुकेश बाबू गोस्वामी द्वारा की गई। जमुनापार थाना क्षेत्र स्थित किसान पेलेस होटल के पीछे खाली पड़े प्लाट में 16 जुलाई 2021 को युवक का शव पड़ा मिला था। मृतक की पहचान ओमवीर पुत्र रामकरन गुर्जर निवासी ग्राम मैथना थाना कठूमर जिला अलवर राजस्थान के रूप में हुई थी। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई मुकेश ने शक के आधार पर दामोदरपुरा सदर बाजार निवासी एक महिला को नामजद करते हुए दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि महिला ने उसके भाई को शादी कराने का भरोसा देकर उसे 11 जुलाई 2021 को अपने पास बुलाया था। जमुनापार प...
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