फरीदाबाद, नवम्बर 3 -- फरीदाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार की अदालत ने सोमवार को खेड़ी कलां गांव में युवक की हत्या करने के मामले में दोषी करार दिए तीन युवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों में से एक पर 30 हजार रुपये तो बाकी दो पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने तीनों को 29 अक्तूबर को दोषी करार दिया था। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता ने बताया कि इस मामले में 36 गवाह बनाए गए थे। ट्रायल के दौरान फरीदाबाद पुलिस ने केस की ठोस पैरवी की थी। इस मामले में दोषी गौरव पर 30 हजार रुपये का जुर्माना तो बाकी दो पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। खेड़ी कलां गांव निवासी प्रकाश की शिकायत पर भूपानी थाना पुलिस ने 10 मई वर्ष 2018 को उनके भतीजेअशोक की हत्या ...