मिर्जापुर, जनवरी 30 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने युवक की हत्या और आगजनी मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को दो दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषी को अर्थदंड 61200 रुपए अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है। अदलहाट थाना क्षेत्र के भुइली खास गांव निवासी राजकुमार ने नौ मई 2002 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप हैकि नामजद अभियुक्तों ने एकराय होकर घर पर चढ़ आए। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए मड़ई फूंक दिए। उसके बाद साला विकास की पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दिए। इसके अलावा परिवार के अन्य सदस्यों को मारपीट कर जख्मी कर दिए। पुलिस ने नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियोजन अधिकारी एडीजीसी विनोद कुमार गुप्ता, विवेचक क्षेत्राधिकारी चुनार एके सिंह, कोर्ट मुहर्रिर उपनिरीक्षक राजेश कु...