रांची, फरवरी 5 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अंतरिम आदेश पारित कर केवल याचिकाकर्ताओं को ऑफलाइन माध्यम से परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति दे दी है। यह मामला विज्ञापन संख्या 08/2025 के तहत स्पेशल एजुकेशन असिस्टेंट टीचर भर्ती परीक्षा से जुड़ा है। याचिकाकर्ता अनीश कुमार, हरिशंकर साव एवं अन्य ने परीक्षा में शामिल होने से वंचित किए जाने को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में कहा गया कि तकनीकी और प्रक्रियागत कारणों से उन्हें आवेदन का अवसर नहीं मिल सका, जिससे वे परीक्षा प्रक्रिया से बाहर हो गए। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.