नई दिल्ली, जुलाई 21 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में महज 115 रुपये के किराए पर पार्टी कार्यालय की जगह कब्जा करने के लिए समाजवादी पार्टी को आड़े हाथ लिया। अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक शक्ति के स्पष्ट दुरुपयोग का मामला है। शीर्ष अदालत ने नगर निगम द्वारा पार्टी कार्यालय खाली कराने के निर्णय के खिलाफ सपा की ओर से दाखिल याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सपा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से मौखिक तौर पर कहा कि यह धोखाधड़ी से आवंटन का मामला नहीं है, बल्कि राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग से कब्जा का मामला है। पीठ ने यह टिप्पणी तब की, सपा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दवे ने कहा कि कार्यालय की जगह का किराया देने के बावजूद, नगर निगम के अधिकारी उनके मुवक्किल...
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