अल्मोड़ा, जुलाई 2 -- अल्मोड़ा। सरकारी काम में बाधा, पुलिस कर्मियों से अभद्रता और गाली गलौज के एक मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट दया राम ने सोमवार को फैसला सुनाया। जिरह के दौरान सामने आया कि दन्या पुलिस घटनास्थल पर रात 9:30 बजे पहुंची और 10:30 बजे वापस थाने लौटी, लेकिन रिकॉर्ड में पुलिस ने 9:05 बजे ही मुकदमा दर्ज कर लिया। कोर्ट ने पुलिस की कार्यप्रणाली और बयानों में विरोधाभाष पाते हुए आरोपी कांग्रेस नेता को दोषमुक्त के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता भगवती प्रसाद पंत ने बताया कि मामला फरवरी 2023 का है। वादी एएसआई मनोज कुमार वर्मा ने दन्या थाने में कांग्रेस नेता प्रशांत भैसोड़ा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कहना था कि छह फरवरी को वह टीम के साथ सरकारी वाहन से कुछ बंदियों को चम्पावत न्यायालय में पेशी के बाद वापस अल्मोड़ा की ओर लौट रहे थे। शाम 7:45 बजे ...
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