नई दिल्ली, मई 9 -- भारत और पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे तनाव के बीच पंजाब के मोहाली (एसएएस नगर) में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। मॉल, सिनेमा हॉल को सूर्यास्त से सूर्योदय तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, ब्लैकआउट के मामले में आउटडोर लाइटों, बिल बोर्ड, स्ट्रीट लाइटों आदि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन्वर्टर, जेनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर और सोलर लाइट के इस्तेमाल पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। एसएएस नगर की जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कई प्रतिबंधों की घोषणा की है। अगले आदेश तक सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल को रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक बंद कर दिया गया है। शाम के समय पटाखे और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइट के इस्तेमाल पर बैन लगाया गया है। शहर के लोगों से अपील की ...
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