लखनऊ, मई 19 -- चारबाग के मोहन होटल की दो मंजिलें ध्वस्त होंगी। एलडीए के विहित प्राधिकारी ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद प्राधिकरण के इंजीनियरों व अधिकारियों की टीम ने सोमवार को होटल की नाप-जोख कराई। बताया गया कि दो मंजिलें पूरी तरह से अवैध हैं। और हिस्सा भी अवैध मिला है। फिलहाल होटल मालिक को इन्हें स्वयं गिराने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद प्राधिकरण इसे खुद ध्वस्त करा देगा। मोहन होटल के खिलाफ वर्ष 2018 में एसएसजे व विराट होटल अग्निकांड के बाद कार्रवाई शुरू हुई थी। नोटिस जारी किया गया था। वर्ष 2022 में चालान हुआ था। विहित प्राधिकारी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 16 मई को विहित प्राधिकारी सुशील प्रताप सिंह ने होटल के अवैध हिस्से को ध्वस्त करने का आदेश कर दिया। प्राधिकरण के जोनल अधिकारी विपिन शिवहरे इंजीनियरों के साथ म...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.