रांची, जून 14 -- रांची, विशेष संवाददाता। मोरहाबादी मैदान से हटाए गए फुटपाथ दुकानदारों की याचिका पर शनिवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम से जवाब मांगा है। अदालत ने निगम से पूछा है कि जोन टू के तहत मोरहाबादी में कितने फुटपाथ दुकानदारों को स्थान आवंटित किया गया है। अदालत ने निगम को इसकी सूची पेश करने को कहा है। सूची में निगम को यह भी बताना होगा कि जिन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, उन्हें स्थान दिया गया है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से शपथ पर दाखिल कर बताया गया कि जोन-2 में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 202 फुटपाथ दुकानदारों में से करीब 170 लोगों को दुकान आवंटित कर दिया गया है। इसलिए, अवमानना याचिका निष्पादित कर दी जाए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने कोर...
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