नैनीताल, अप्रैल 8 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल के जिला पंचायत रोड पर मोबाइल लूट के प्रयास में मारपीट करने के आरोपी गौरव आर्या की जमानत याचिका खारिज कर दी। गौरव आर्या निवासी तारा हॉल बिड़ला चुंगी, तल्लीताल को पुलिस ने 25 मार्च को गिरफ्तार किया था। वादी गोविंद बल्लभ जोशी निवासी हाइडिल गेस्ट हाउस ने थाना तल्लीताल में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 24 मार्च को वह जिला पंचायत रोड सब्जी लेने जा रहे थे। इस बीच होटल प्रेम रोज से नीचे आ रहे बाइक सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर उन्होंने मारपीट कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क रखा कि अभियुक्त गौरव ने अपने किशोर साथी के साथ मिलकर नशे की सामग्री खरीदने को मोबाइल लूटने का प्रयास ...