नई दिल्ली, अगस्त 19 -- नई दिल्ली। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों के शीर्ष संगठन इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए) ने मंगलवार को मोबाइल फोन एवं उसके कलपुर्जों को आवश्यक वस्तुओं के लिए आरक्षित पांच प्रतिशत जीएसटी स्लैब में रखने का अनुरोध किया। आईसीईए ने आग्रह किया कि डिजिटल पहुंच के प्रमुख साधन मोबाइल फोन को आगामी जीएसटी सुधार में अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। जीएसटी सुधार एजेंडे और 500 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक परिवेश के दृष्टिकोण के अनुरूप मोबाइल फोन पर पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगाया जाना चाहिए।
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