गुड़गांव, जनवरी 2 -- गुरुग्राम। जिला अदालत ने रिहायशी इलाके में घर की छत पर लगे मोबाइल टावर को हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि केवल आशंका के आधार पर टावर हटाने का आदेश नहीं दिया जा सकता, जब तक कि इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य पेश न किए जाएं। यह आदेश सिविल जज डॉ. मोहम्मद इमतियाज खान की अदालत द्वारा जारी किया गया है। महालक्ष्मी गार्डन के निवासी राज कुमार यादव, दिलीप कुमार, भूपेंद्र यादव और अन्य स्थानीय लोगों ने अदालत में एक दीवानी याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उनके पड़ोस में रहने वाली सोनिया नामक महिला ने अपने घर की छत पर रिलायंस कंपनी का मोबाइल टावर लगवाया है। उनका दावा था कि इसके लिए नगर निगम से अनुमति लेने में नियमों की अन...