रांची, जून 21 -- रांची। बात करने के नाम पर मोबाइल लेकर फरार होने के मामले में आरोपी अभिषेक पाठक उर्फ रावन पाठक को झटका लगा है। उसकी ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका को अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई पश्चात 11 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले में अब उसके खिलाफ आरोप गठित किया जाएगा। बुलेट सवार आरोपी पर गोस्नर कॉलेज के छात्र विक्रम कुमार से बात करने के लिए मोबाइल लेकर फरार होने का आरोप है। घटना को अंजाम 12 सितंबर 2024 को सिरमटोली से सुजाता चौक जाने के रास्ते में दिया गया था। पुलिस की छानबीन में आरोपी के घर से चोरी के कई मोबाइल जब्त किए गए हैं।

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