फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 30 -- 31 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा, पिता के लिए गिरफ्तारी वारंट बयान बदलने पर तीन गवाहों के खिलाफ कार्यवाही के आदेश फर्रुखाबाद। एडीजे प्रथम शैली रॉय ने 14 वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र सहित तीन को दोषी ठहराया है। इसमें दो बेटो को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है । दोषियों को 31 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी । िपता के हािजर न होने पर कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर इिया है। मेरापुर थाना क्षेत्र के पुनपालपुर गांव निवासी श्रीकृष्ण ने तीन लोगों के खिलाफ मारपीट की एनसीआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 25 मई 2011 की शाम मोबाइल के लेनदेन को लेकर अनूप कुमार उर्फ अमित कुमार, रोहिताश और पातीराम से कहासुनी हुई थी । इसके बाद शाम करीब छह बजे पातीराम और उसके पुत्रों ने लाठी-डंडों से उसके साथ मारपीट की जिस...
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