नई दिल्ली, जनवरी 13 -- गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेताओं अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की अपीलें खारिज कर दी। अपील में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री के बारे में टिप्पणियां करने पर मानहानि मामले में निचली अदालतों द्वारा उनकी याचिका खारिज करने के आदेशों को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एम. आर. मेंगडे की एकल पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल और राज्यसभा सदस्य सिंह की याचिकाएं खारिज कर दीं। दोनों ने शहर की सत्र अदालतों द्वारा उनके आवेदनों को खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट का रुख किया था। दोनों नेताओं ने अलग-अलग आधारों पर अलग-अलग सुनवाई का अनुरोध किया था, जिनमें से एक यह भी था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अलग-अलग हैं और यहां तक कि घटना की तारीखें भी भिन्न हैं। दरअसल, गुजरात विश्वविद्यालय के रजि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.