मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मोतीपुर थाना के कोदरकटट्टा पुल के पास से ट्रक से दो वर्ष पूर्व 120 किलो गांजा जब्ती मामले में ट्रक चालक को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। गांजा ट्रक के केबिन से जब्त हुआ था। चालक नुनुआ ठाकुर किशनगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर बेलुआ हाट गांव का निवासी है। सेशन-ट्रायल के बाद विशेष कोर्ट (एनडीपीएस एक्ट) संख्या-एक के न्यायाधीश अमित कुमार सिंह ने उसे मंगलवार को दोषी ठहराया। सजा के बिंदू पर चार अगस्त को सुनवाई होगी। मामले के एक अन्य आरोपित कथैया थाने के कथैया निवासी नीरज कुमार को विशेष कोर्ट ने बरी कर दिया। प्रभारी विशेष लोक अभियोजक (एनडीपीएस एक्ट) मुकेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट में पांच गवाह पेश किये।
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