फिरोजाबाद, मार्च 29 -- शिकोहाबाद के ग्राम कंथरी में शुक्रवार को इंडियन ऑयल के अधिकारियों की मौजूदगी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कर्मियों ने मॉक ड्रिल के दौरान आपात स्थिति से निपटने के टिप्स देते हुए कहा कि किस तरह से आग पर काबू पा सकते हैं। मॉक ड्रिल में इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने कहा कि पेट्रोलियम पाइप लाइन को पैट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन अधिनियम के अधीन भूमिगत की जाती है। अधिनियम के तहत भूमि में उपयोग के अधिकार क्षेत्र का अर्जन किया जाता है। इसकी चौड़ाई 18 मीटर होती है। भूमि का मुआवजा भू-स्वामी को दिया जाता है। भूमि का स्वामी भू-स्वामी ही बना रहता है। भूमि में उपयोग के अधिकार क्षेत्र में कृषि कार्य के अलावा कोई भी पक्का निर्माण कार्य नही किया जा सकता है। लाइन के पास बिजली के खंभे, ट्रांसफॉर्मर, खुदाई आदि नही की जा सकती है। अधिकार...