बागेश्वर, मई 22 -- बागेश्वर, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अग्रिम भुगतान लेकर मनमाफिक सामग्री नहीं देने के मामले में मिली शिकायत की सुनवाई करते हुए विपक्षी को 45 दिन के भीतर 1,25,000 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। शिकायतकर्ता देवेश खेतवाल ने भाटनीकोट में मिनरल वाटर प्लांट लगाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से 316 ग्रेड जिंदल स्टीनलेस स्टील पाइप के कोटेशन मांगे थे। मुंबई के गिरगांव में स्थित मैटल किंग कंपनी ने कोटेशन भेजा था। बातचीत के बाद कंपनी ने चार सैंपल पाइप भेजे। शिकायतकर्ता ने 1,25,000 रुपये का अग्रिम भुगतान कर पाइप मंगा दिए, लेकिन विपक्षी कंपनी किसी रुपये मिलने के बाद दूसरी कंपनी के पाइप भेजने की बात करने लगी। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आयोग में परिवाद प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसल, सदस्य, रमेश चंद्...
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