प्रमुख संवाददाता, अगस्त 1 -- यूपी के कानपुर में चार साल पूर्व सतबरी में ससुर को जिंदा फूंकने वाली बहू को अपर सत्र न्यायाधीश सुदामा प्रसाद ने दोषी करार दिया। उसे आठ वर्ष कैद, 20 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। ससुर ने मृत्यु पूर्व बयान में कहा था कि बहू ने जलाया है। न्यू आजाद नगर थानाक्षेत्र स्थित सतबरी निवासी ऋषि कपूर ने 20 अक्टूबर 2021 को पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि 19 अक्टूबर की शाम छह बजे पत्नी रूपाली उनकी मम्मी-पापा से लड़ाई कर रही थी। पत्नी दोनों को घर से बाहर निकालना चाहती थी। मना करने पर रूपाली ने पिता सुरेश नारायण के ऊपर मिट्टी तेल फूंक दिया। फोन पर उन्हें सूचना मिली तो वह घर पहुंचे। पिता 80% जल चुके थे। उन्हें उर्सला में भर्ती कराया गया जहां 21 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने ...
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