एटा, जुलाई 10 -- मेड़ विवाद में घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने एवं गोली लगने से महिला की मौत के मामले में कोर्ट ने नौ आरोपियों को सबूतों के आधार पर दोषी माना। नौ दोषियों को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। डीजीसी रेशपाल सिंह राठौर के अनुसार कोतवाली देहात के गांव अथैया निवासी सुरेश चन्द्र पुत्र ताराचन्द्र ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि पूर्व से गांव के ही लटूरी सिंह मेड़ विवाद चल रहा है। 15 नवंबर 2016 को लटूरी का साला रामरतन पुत्र मैकू लाल निवासी नगला दरका थाना सिकन्दरपुर वैश्य जिला कासगंज, हरवीर, रामनिवास पुत्र लटूरी, राजबहादुर पुत्र होती लाल, प्रेमचन्द्र पुत्र जयपाल, रामनरेश पुत्र नाथूराम, हाकिम सिंह पुत्र पातीर...
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