फरीदाबाद, दिसम्बर 23 -- फरीदाबाद। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने बिना वैध लाइसेंस मेडिकल स्टोर चलाने के आरोप में मेडिकल स्टोर संचालक को दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इस मामले में मेडिकल स्टोर संचालक पर एक लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। औषधि नियंत्रण विभाग की अधिकारी पूजा चौधरी ने अपनी टीम के साथ 16 सितंबर वर्ष 2019 को सोहना रोड पर सिरोही गांव में रियाज मेडिकोज नामक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से काफी दवाएं बरामद की गईं थीं। जबकि मेडिकल स्टोर संचालक के पास वैध ड्रग लाइसेंस नहीं था। छापेमारी के वक्त आरोपी टीम को मेडिकल स्टोर पर भी मौजूद नहीं मिला। अब अदालत ने आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को दोषी करार देकर सजा सुना दी है।

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