मुजफ्फरपुर, जुलाई 14 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज समेत सभी मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट (किशोर न्याय अधिनियम) की ट्रेनिंग दी जाएगी। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) ने इसका निर्देश सभी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को दिया है। एनएमसी ने अस्पताल में मिलने वाले लावारिस नवजातों की देखरेख को लेकर यह दिशा- निर्देश जारी किया है। एनएमसी का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के स्त्री व प्रसूती रोग, शिशु विभाग और पारा मेडिकल कर्मचारियों को किशोर न्याय अधिनियम की ट्रेनिंग अनिवार्य रूप से दी जाये। श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रो. आभा रानी सिन्हा ने बताया कि इस बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी। नवजात के मिलने पर बाल कल्याण समिति को देनी होगी सूचना नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों को अस्पताल में लावा...
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