लखनऊ, अक्टूबर 24 -- मृत्यु के 21 दिन के अंदर नगर निगम जारी करता है प्रमाणपत्र इसके बाद सीएमओ से जरूरी होता है अनुमोदन लेना लखनऊ, संवाददाता। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रोजाना अधिक संख्या में लोग सीएमओ और नगर निगम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। 21 दिन बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन पर सीएमओ से अनुमोदन जरूरी है। लेट आवेदन करने वाले लोग भटक रहे हैं। रेलवे से रिटायर हुए प्रहलाद की मृत्यु 30 अगस्त को हुई थी। अंतिम संस्कार व तेरहवीं समेत अन्य कार्यक्रम करने के बाद परिवारीजन जब करीब एक माह बाद मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने नगर निगम जोन छह कार्यालय पहुंचे तो वहां के कर्मचारी ने उन्हें नए नियम का हवाला दिया। प्रमाण पत्र बनवाने से पहले अनुमोदन के लिए सीएमओ कार्यालय भेज दिया। उनका बेटा अजीत सिंह सीएमओ कार्यालय पहुंचा तो वहां के कर्मचारी न...
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