रुद्रपुर, दिसम्बर 12 -- -मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने सुनाया फैसला रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क हादसे में हुई युवक की मौत मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ तृतीय अपर जिला जज मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 27.38 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एमपी तिवारी ने बताया साल 2023 में वार्ड नंबर 9 रामपुर एक्सटेंशन खड़कपुर, देवीपुरा बाजार रोड निवासी श्रेया चंचल ने दायर मोटर दुर्घटना दावा में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में भुवनेश कुमार की पत्नी श्रेया ने बताया था कि भुवनेश बीटेक की पढ़ाई के साथ 20 हजार रुपये प्रतिमाह नौकरी करता था और परिवार का एकमात्र सहारा बने हुए थे। 29 मार्च 2023 की शाम करीब साढ़े पांच बजे भुवनेश अपने मित्र अवधेश कुमार के स...
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