रुद्रपुर, जनवरी 16 -- रुद्रपुर, संवाददाता। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/तृतीय अपर जिला जज मुकेश चन्द्र आर्य की अदालत ने वर्ष 2021 में हुई एक सड़क दुर्घटना के मामले मृतक संदीप कुमार के परिजनों कोRs. 5 लाख रुपये का प्रतिकर देने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार, मामला थाना किच्छा क्षेत्र के गुरुकुल स्कूल मोड़ की पुलिया का है। 22 अक्तूबर 2021 की रात करीब 9 बजे संदीप कुमार निवासी किच्छा अपनी बाइक से घर लौट रहा था। अचानक आई एक नील गाय टकराकर वह गिर पड़ा था। इसी समय सामने से आ रही कार ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बरेली ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता मुन्ना लाल ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत Rs.25 लाख के प्रतिकर की मांग की थी। मामले में वाहन स्वामी की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जबकि बीमा कंप...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.