वरिष्ठ संवाददाता, अप्रैल 25 -- मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी कारण बताओ नोटिस एवं अर्थदंड के आदेश को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध ठहराया है। इसमें कहा गया है कि धारा-93 के अंतर्गत विधिक प्रतिनिधि से रिकवरी का प्रावधान दिया गया है। लेकिन मृत व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस/अर्थदंड आदेश की कार्रवाई करने संबंधी कोई उल्लेख नहीं। मामला यूपी के आगरा स्थित सेठिया ट्रेडिंग कंपनी के मालिक अमित कुमार सेठिया से जुड़ा है। उनकी मृत्यु के बाद मई 2021 में जीएसटी विभाग ने उनकी फर्म का पंजीयन निरस्त कर दिया। उसके बाद सितंबर 2023 में उनके नाम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब न मिलने पर नवंबर 2023 में उनके विरुद्ध अर्थदंड आदेश पारित कर दिया। मृतक की पत्नी अलका सेठिया ने इलाहबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट को बताया कि जीएसटी विभाग को यह मालूम था ...
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