नई दिल्ली, अगस्त 26 -- सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन में मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक पर 50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के एनजीटी के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून का शासन राज्य या उसकी एजेंसियों को पर्यावरण मामलों में 'एक दमड़ी भी वसूलने की अनुमति नहीं देता है। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने 22 अगस्त को अपने फैसले में कहा कि हालांकि कंपनी से पर्यावरणीय उल्लंघन हुए हैं, लेकिन उसके वार्षिक टर्नओवर के आधार पर लगाया गया जुर्माना कानूनी आधार से रहित है। शीर्ष अदालत ने पर्यावरण मानदंडों के कथित उल्लंघन के लिए मुरादाबाद स्थित हस्तशिल्प निर्यातक सी.एल. गुप्ता एक्सपोर्ट लिमिटेड पर जुर्माना लगाने वाले एनजीटी के लंबे फैसले की भी आलोचना की। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ...
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