मुरादाबाद, अक्टूबर 1 -- मुरादाबाद। मुगलपुरा में उधार की रकम को लेकर हुई हत्या में अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा दी है। केस में एक अन्य आरोपी की फाइल अन्य कोर्ट में भेजी जबकि तीसरे आरोपी के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर बरी कर दिया। 21 साल पहले हुए हत्याकांड में अदालत ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मामला शहर के मुगलपुरा के गुईयां बाग निवासी मोहम्मद आज ने 19 अक्तूबर 2004 को भाई अनवर की हत्या का मुकदमा कायम कराया था। तहरीर में कहा गया कि अनवर से गुईयां बाग के वसीम ने ढाई हजार रुपये उधार के लिए। पर बाद में यह रकम देने से आनाकानी करने लगा। उधार की रकम को लेकर वसीम उससे रंजिश रखने लगा। घटना की रात को मो. आजम, मो. अनवर और उसके अन्य लोग मोहल्ले में ही खड़े थे। तभी वसीम के संग दानिश और शानू आ गए। आरोप है कि इन लोगों ने अनवर को गोली मार दी थी।...
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