बुलंदशहर, अगस्त 19 -- जिला सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने वर्ष 2012 में नगर क्षेत्र में हुए वाहिद हत्याकांड में 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने चार अभियुक्तों पर 55,500-55,500 रुपये और आठ अभियुक्तों पर 50,500-50,500 रुपये का अर्थदंड लगाया है। सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। हत्याकांड में 15 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से तीन आरोपियों की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। वाहिद हत्याकांड के बाद गद्दी और कुरैशी बिरादरी के लोगों के मध्य कई माह तक विवाद बना रहा था। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि 24 अगस्त 2012 को नगर क्षेत्र के मोहल्ला रूकनसराय निवासी वाहिद गाजी पुत्र बक्शा गाजी की घर में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या ...
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