गाजीपुर, फरवरी 19 -- गाजीपुर। आईएस-191 गैंग के सरगना रहे मुख्तार अंसारी के साले अनवर शहजाद की जमानत अर्जी बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की कोर्ट ने खारिज कर दी। एडीजीसी क्रिमिनल नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि मामला विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ा है। मुख्तार अंसारी ने यह कंपनी अपने परिवार और सालों के नाम पर बनाई थी और अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अनाज भंडारण निगम का टेंडर लिया था। इसी मामले में 2021 में केस दर्ज किया गया था। मामले में जेल में बंद मुख्तार के साले अनवर शहजाद ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया।

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