सराईकेला, जनवरी 7 -- खरसावां, संवाददाता झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली-2025 का विरोध शुरू हो गया है। पेसा नियमावली को संवैधानिक अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारों का हनन का हवाला देकर ग्रामसभा मंच अंचल कुचाई ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। बताया कि झारखंड की पेसा नियमावली मुखिया राज को पारंपरिक ग्राम सभा पर थोपना है। इसे लेकर कुचाई के मानकी मुंडा भवन में ग्राम सभा मंच की बैठक सृजन सिंह सोय की अध्यक्षता में हुई। मानकी मुंडाओ ने कहा कि पेसा नियमावली 1996 के तहत चुनाव जरूरी नहीं बल्कि ज्यादा महत्वपूर्ण रूढ़िवादी पारंपरिक ग्राम सभा की शक्ति प्रदान करता है। लेकिन झारखंड की पेसा नियमावली 2025 का उद्देश्य वास्तव में मुखिया राज को पारंपरिक ग्राम सभा पर थोपना है। जेपीआरए के तहत चुनाव में उत्पन्न पंचायत कार...