बिहारशरीफ, नवम्बर 12 -- चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार पर लगा था सीसीए कोर्ट ने कहा-डीएम का आदेश महज अनुमान और आशंकाओं पर आधारित याचिकाकर्ता ने राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाने का आरोप लगाया कोर्ट ने गलती करने वाले अधिकारी पर हर्जाना लगाने की चेतावनी दी बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान टीम। पटना उच्च न्यायालय ने गिरियक प्रखंड की चोरसुआ पंचायत के मुखिया चंदन कुमार के खिलाफ जिलाधिकारी द्वारा पारित सीसीए आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। न्यायालय ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि जिलाधिकारी का आदेश महज अनुमान और संभावनाओं पर आधारित प्रतीत होता है। कोर्ट ने गलती करने वाले अधिकारी पर हर्जाना लगाने की भी चेतावनी दी। याचिकाकर्ता ने राजनीतिक द्वेष के तहत फंसाने का आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करायी थी। क्या है पूरा मामला: डीएम ने 10 अक्टूबर 2025 क...